Bhopal:Tuesday, August 17, 2010: मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने वेब पोर्टल www.mptax.gov.in के माध्यम से व्यवसाइयों को विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं देना प्रारंभ कर दिया है। इस सुविधा के अलावा विभाग शीघ्र ही वेब पोर्टल के माध्यम से अन्य ऑनलाइन सुविधाएं जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फाइलिंग, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ऑनलाइन सी-फार्म डाउनलोडिंग आदि भी शुरू करने जा रहा है।
ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त करने के लिये विभाग में पंजीयक व्यवसाइयों को सर्वप्रथम वेब पोर्टल में जाकर अपना ऑनलाइन इनरोलमेंट (साइन-अपलिंक) से करना होगा। इसके पश्चात वेब पोर्टल में ही व्यवसाइयों को एक आवेदन-पत्र दिखने लगेगा जिसका प्रिंट आउट लेकर तथा उस पर हस्ताक्षर कर व्यवसाई अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन-पत्र संबंधित वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। वेब पोर्टल में प्रविष्टि (साइन-इन) करने के लिये वृत्त कार्यालय द्वारा व्यवसाई को पासवर्ड दिया जायेगा। विभाग में व्यवसाई का पंजीयन क्रमांक (टिन) ही उसका आई.डी. होगा। इसके साथ विभाग द्वारा प्रदत्त पासवर्ड का इस्तेमाल कर व्यवसाई वेब पोर्टल में साइन-इन कर सकेगा। विभाग से पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात प्रथम बार वेब पोर्टल में साइन-इन करने पर व्यवसाई को अनिवार्यत: अपना पासवर्ड परिवर्तित करना होगा। परिवर्तित पासवर्ड के साथ पुन: साइन-इन कर व्यवसाई वेब पोर्टल में उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
प्रथम चरण में विभाग द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से जांच चौकी घोषणा पत्र फार्म-49 ऑनलाइन उपलब्ध करवाने (डाउनलोड करने) की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके लिये वेब पोर्टल में साइन-इन कर 'फार्म-49 रिक्वेस्ट' के लिंक से एक फार्म दिखेगा जिसमें आवश्यक प्रविष्टियां कर व्यवसाई द्वारा वेब पोर्टल प्रस्तुत किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त सूचनाओं के लिंक पर व्यवसाई को प्रत्येक फार्म-49 डाउनलोड करने के लिये पृथक-पृथक पहचान क्रमांक दिखेगा। 'डाउनलोड फार्म-49' के लिंक पर जाकर संबंधित पहचान क्रमांक की प्रविष्टि करने पर स्क्रीन पर भरा हुआ फार्म-49 दिखने लगेगा। इसका प्रिंट आउट लेकर तथा उस पर प्रेषक के हस्ताक्षर कर उस फार्म का विधिवत इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सुविधा का इस्तेमाल वाणिज्य कर कार्यालय जाये बिना ही व्यवसायियों द्वारा बिना किसी परेशानी के तथा अपनी आवश्यकतानुसार फार्म-49 डाउनलोड किये जा सकेंगे।
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